किसानों को बड़ा झटका! PM Kisan Yojana में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: देश के किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार कई तरह की स्कीम लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) चला रही है। बता दें कि इस योजना के तहत करीब 33 करोड़ की रकम गलत खातों में जाने के कारण सरकार इस योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन की हैं। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा।
6 हजार रुपये सालाना देती है सरकार
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है। इस योजना की 33 लाख रुपए की रकम गलत खातों में ट्रांसफर की गई, जिसके बाद सरकार ने इस योजना के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक, किसानों को अब किसानों को खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम से कराना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।
खेत का म्यूटेशन न करने वाले किसान अधिक
बता दें कि खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम न कराने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक हैं। इस योजना के नियमों में बदलाव होने के बाद वे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगें, जो किसान पूर्वजों के नाम की खेती पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के तहत पीएम किसान योजना का लाभ लेते थे, अब उनको ये लाभ नहीं मिले। हालांकि ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा।
गलत खातों में पहुंचे थे 32.91 लाख रु.
इस योजना में हुई धांधली के बाद मोदी सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “पिछले दिनों पीएम किसान योजना में करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,336 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो इस योजना के लिए तय दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार इन लोगों से वसूली करने की तैयारी में है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मौजूदा समय में देश के 11.53 करोड़ किसानों को मिल रहा है।”
देना होगा प्लॉट नंबर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले नए आवेदकों को अब आवेदन के समय अपनी खेती या जमीन का नंबर देना होगा। ऐसे में उन किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास बड़ी संख्या में खेती की जमीने उपलब्ध हैं।
इन्हीं नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर बात करें कि इस योजना के तहत कौन से किसान लाभ प्राप्त करने से वंछित होगें, तो बता दें कि यदि किसान का खेत उनके नाम ना होकर उसके पूर्वजों के नाम पर है, तो वो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए खेत की जमीन किसान के नाम पर होना अनिवार्य है। वहीं किसी अन्य के खेत में किराए पर काम करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगें। इसके अलावा संवैधानिक पद कार्यरत व्यक्ति, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (जिसकी मासिक पेंशन 10000 से ज्यादा हो) भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।